Thursday, December 4, 2008

क्लोज-एंडेड MF की मेच्युरिटी से पहले पैसा निकालने पर रोक

नई दिल्लीः शेयर बाजार में खरीदारी बढ़ाने और म्यूचुअल फंडों को वित्तीय राहत देने के लिए सेबी ने तय अवधि में निश्चित आय देने वाले 'क्लोज्ड एंडेड फंड' से समय से पहले धन निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने फंडों से कहा है कि वह इस प्रकार की सभी योजनाओं को पूंजी बाजार में सूचीबद्ध करा दें।

सेबी अध्यक्ष सी. बी. भावे के मुताबिक सभी तरह की क्लोज्ड एंडेड योजनाओं में निवेशकों को समय से पहले योजना से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा इस तरह की सभी योजना संचालकों से कहा गया है कि वह इन्हें शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराएं। क्लोज्ड एंडेड फंड में इन्वेस्टर को अभी तक यह छूट मिली हुई थी कि जरूरत को देखते हुए समय से पहले वे अपना धन निकाल सकते हैं।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि सेबी ने यह फैसला समय को देखते हुए लिया है। दिल्ली शेयर बाजार के पूर्व अध्यक्ष विजय भूषण के अनुसार इससे म्यूचुअल फंडों के पास नकदी बढ़ेगी और वे बाजार में उसको इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसके अलावा फंडों को नकदी को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं होगी। उन्हें अब यह डर नहीं होगा कि वक्त से पहले इन्वेस्टर अपने धन को निकाल लेंगे।

जहां तक इन्वेस्टरों के इन्वेस्टमंट की सुरक्षा का सवाल है, तो बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कोई आशंका पालने की जरूरत नहीं है उनका धन फंडों में सुरक्षित है। बेशक वे समय से पहले उसको निकाल नहीं सकेंगे।

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