Monday, January 19, 2009

मेडिकल इंश्योरेंस पर ले सकते हैं टैक्स का लाभ

सालाना आमदनी पर कर बचाने के लिए एक लाख रुपए की बचत की सीमा के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि कर बचाने के लिए आयकर कानून की धारा 80 डी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विकास ने अपने पूरे परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस ली है। वह प्रतिवर्ष खुद के लिए 9,000 रुपए और अपनी पत्नी के लिए 8,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। इसके अलावा वह अपने पिता के लिए 7,000 रुपए और चाचा के स्वास्थ्य बीमा के लिए 6,000 रुपए सालाना का प्रीमियम भरते हैं। क्या वह इस पर कर कटौती का लाभ ले सकते हैं ? मेडिकल इंश्योरेंस आप खुद के साथ - साथ अपने परिवार के लिए भी ले सकते हैं और धारा 80 डी के तहत प्रीमियम की राशि आय में से कटौती के योग्य होती है। यह कटौती प्रीमियम की राशि या 15,000 रुपए ( जो भी कम हो ) के लिए मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह प्रीमियम की राशि या 20,000 रुपए ( जो भी कम हो ) है। कटौती उसी स्थिति में उपलब्ध होती है जब प्रीमियम का भुगतान चेक या क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जाए। नकद भुगतान पर यह लाभ नहीं मिलता। करदाता खुद के लिए , पति या पत्नी के लिए , आश्रित माता - पिता या आश्रित बच्चों के लिए ली जाने वाली मेडिकल इंश्योरेंस पर ही कर लाभ ले सकता है। इसके लिए भी जरूरी है कि उस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम को जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ( इरडा ) से मंजूरी प्राप्त हो। अगर आप अपने परिवार के साथ ही 65 वर्ष से अधिक आयु वाले माता - पिता के लिए इंश्योरेंस लेते हैं तो आप इस पर 35,000 रुपए तक की कर कटौती ले सकते हैं। विकास के मामले में कर कटौती इस प्रकार होगी : खुद के बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान : 9 , 000 रुपए पत्नी के लिए प्रीमियम का भुगतान : 8 , 000 रुपए कुल प्रीमियम ( 9 , 000 रुपए जमा 8,000 रुपए ): 17 , 000 रुपए। नियम के अनुसार विकास बीमा के प्रीमियम की राशि या 15,000 रुपए में से जो भी कम राशि हो , उस पर कर कटौती ले सकते हैं। विकास के लिए यह राशि 15,000 रुपए की होगी। विकास अपने पिता की मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 7,000 रुपए के प्रीमियम पर भी कर कटौती का लाभ ले सकते हैं। इस तरह उनकी कुल कटौती ( 15 , 000 रुपए जमा 7,000 रुपए ) 22 , 000 रुपए की होगी। विकास ने अपने चाचा के बीमा के लिए जिस प्रीमियम का भुगतान किया है , उस पर उन्हें कोई कर लाभ नहीं मिलेगा। अगर पति और पत्नी दोनों नौकरीपेशा हैं तो वे हेल्थ इंश्योरेंस के वार्षिक प्रीमियम पर अलग - अलग 15,000 रुपए तक की कर कटौती ले सकते हैं। अगर दोनों मिलकर 20,000 रुपए का प्रीमियम भरते हैं तो उनमें से एक 15,000 रुपए और दूसरा 5,000 रुपए की कटौती का दावा कर सकता है। आज के दौर में चिकित्सा और अस्पताल का खर्च काफी महंगा हो गया है , विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसका भार सहना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में करदाता मेडिक्लेम के जरिए अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा लेकर सुरक्षा के साथ ही धारा 80 डी के तहत कर लाभ ले सकते हैं।

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